*#समायोजन_विशेष सुनवाई*
*22 मई 2026*
उच्च न्यायालय इलाहाबाद संयुक्त पीठ ने मुख्य निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि –
1. First in First out को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए।
2. सूची उक्त अनुसार ही बनाए जाए।
3. तीन जुलाई को बेंच के समक्ष सूची प्रस्तुत करें। किसी को न हटाए। न्यायालय समीक्षा करेगा तदोपरांत ही समायोजन कार्यवाही संपन्न होगी।
4. किसी भी शिक्षक को तब तक डिस्टर्ब न किया जाए।
*समायोजन सुनवाई अपडेट*
👉आज समायोजन मामले में अपील सं 398/2026 की सुनवाई कोर्ट न0 4 में हुई *जिसमे मात्र रोहित एण्ड टीम की ओर से कनिष्ठ शिक्षको का पक्ष IA के माध्यम से अधिवक्ता श्री मान बहादुर सिंह द्वारा रखा गया* कोर्ट को 5232/2024 के आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया हर जिले की अलग अलग लिस्टो मे अलग अलग नियम लागू किये गये है एवं माननीय न्यायालय को तमाम विसंगतियो से भी अवगत कराया गया।
👉जिस पर कोर्ट संतुष्ट हुई कोर्ट ने आदेश दिये है पूरे प्रदेश मे न्यायायलय के याचिका संख्या 5232/2024 (पुष्कर सिंह चंदेल) के आदेशानुसार FIRST IN FIRST OUT पाॅलिसी लागू करते हुऐ विसंगतियो को दूर कर समायोजन की फाइनल लिस्ट 3 जुलाई को कोर्ट में पेश की जाऐ तत्पश्चात ही समायोजन किया जाऐ।
👉मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
धन्यवाद!