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👉 निर्भय सिंह,लखनऊ
➡️ यदि विकल्प देकर कोई परिषदीय शिक्षक 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति का विकल्प ले लेता है तो 60 वर्ष पर रिटायर होने पर या उससे पहले असामयिक मृत्यु होने पर शिक्षक/उसके आश्रित को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
नियुक्ति चाहे आपकी अप्रैल 2005 से पहले हो या उसके बाद ,ग्रेच्युटी के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है।
जिन लोगों ने विकल्प नही भरा है ,उनके आश्रितों को हाई कोर्ट जाने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिल पाया है। वर्तमान समय मे इसका लाभ सभी को दिया जा रहा है ,चाहे उन्होंने विकल्प भरा हो या नही।
➡️ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश दिनांक 19-05-2022 के अनुसार ग्रैच्युटी के लिए 60 वर्ष का विकल्प भरना अनिवार्य है।
➡️ शासनादेश संख्या 2491/15-5-2002-212/2001 दिनांक 10-06-2002 द्वारा सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष पूर्व 59 वें वर्ष की आयु में अर्थात जिस शैक्षणिक सत्र में विकल्प पत्र के अनुसार आपकी सेवानिवृत्ति होगी,उसकी पहली जुलाई तक विकल्प परिवर्तन करके आप पुनः सेवा वर्ष 62 साल कर सकते हैं।
62 वर्ष में पुनः सेवानिवृत्ति विकल्प बदलने के लिए यहां ध्यातव्य है कि विकल्प पत्र में परिवर्तन 59 वें वर्ष में ही करना है ,भले ही आपको सत्र लाभ मिलकर 63 साल तक सेवा करनी थी।
➡️ यदि बेसिक के अधीन कर्मचारी के साथ 60 साल तक कोई अप्रत्याशित घटना नही होती है और वह ग्रैच्युटी का लाभ लेता है तो उसे 60 वर्ष पर रिटायर कर उसको ग्रैच्युटी की निर्धारित राशि दे दी जाएगी।
➡️ बेसिक में 60 साल का विकल्प देने पर सेवानिवृत्ति/डेथ gratuity में अधिकतम देय राशि 25लाख होगी।(सातवें वेतन आयोग के अनुक्रम में)
➡️ डेथ ग्रेच्युटी अलग अलग सेवा वर्षो के लिए अलग अलग निर्धारित है-
डेथ ग्रेच्युटी की गणना का यह फार्मूला 👇केवल उनके लिए लागू है जिनकी डेथ 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद हुई हो…
👉 01वर्ष से कम सेवा वर्ष के लिए मासिक वेतन का 2 गुना।
👉 01 वर्ष से अधिक लेकिन 05 वर्ष से कम सेवावर्ष के लिए मासिक वेतन का 06 गुना।
👉 05 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम की सेवावर्ष में मासिक वेतन का 12 गुना।
👉 11 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष कम सेवावर्ष में मासिक वेतन का 20 गुना।
👉 20 वर्ष या उससे अधिक सेवावर्ष अधिकतम 25 लाख।
ग्रेच्युटी और टैक्स दायित्व के इस पहलू को भी ध्यान रखिये
(1)रिटायर्मेंट पर आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है, लेकिन उतनी ही जितनी निर्धारित फार्मूले के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी बनती है।25 लाख से अधिक ग्रेच्युटी जितनी भी राशी है उस पर छूट नहीं मिलती, अधिक राशि टैक्सेबल मानी जाती है।
(2) मृत्यु ग्रेच्युटी जो नॉमिनी को प्राप्त होती है वह ग्रेच्यूटी पाने वाले व्यक्ति पर लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार होगी। ग्रेच्युटी के रूप में मिली रकम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुई आमदनी में मानकर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। यहां पूरी राशि टैक्सेबल होती है
👉 निर्भय सिंह ,लखनऊ
मो 7499088470
👉 अरुण कुमार मिश्र प्रतापगढ़
मो●8574444040