प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता अंग्रेजी-2013 के पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा की जारी संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। यदि याचिकाकर्ता योग्यता सूची में आता है, तो उसकी नियुक्ति की जाए।
पुनर्मूल्यांकन के बाद जो उम्मीदवार ग्रेड नहीं बनाते हैं, उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि तीन माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश दिया।
याची अजय कुमार शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता-2013 भर्ती में आवेदन किया था। 22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में याची ने भाग लिया था। परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी के खिलाफ कुछ आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद चयन बोर्ड ने 20 अप्रैल 2016 को दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। संशोधित उत्तर कुंजी से याची पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके विरोध में उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई