प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि वर्तमान में स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जिला मऊ की शिक्षिका द्रौपदी देवी की याचिका पर दिया है।
- भदोही में 27 साल पुराने मामले में हुई थी प्रधानाचार्य की हत्या, प्रयागराज के मास्टरमाइंड समेत दो लोग गिरफ्तार
- यूपी के निजी मेडिकल कॉलेजों में 4 लाख तक बढ़ी एमबीबीएस की फीस, हॉस्टल फीस में भी बढ़ोतरी
- शास्त्रार्थ के लिए नहीं पहुंचे गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, 31 को ही दिवाली
- 187 प्रभारियों को प्रधानाचार्य पद का वेतन देने का आदेश
- सर्वोदय विद्यालयों में रखे जाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक