लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आदेश दिया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याची को एक अंक देते हुए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन शपथ पत्र तीन सप्ताह में दाखिल करें अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर हों।
- समायोजन प्रक्रिया पर रोक 300 शिक्षकों को मिली राहत
- नई मुसीबत : सावधान ! वाट्सऐप पर अब डिजिटल शादी कार्ड से ठगी
- सिवान के एक स्कूल में मैडम और principal के बीच तृतीय विश्व युद्ध का practice! #Bihar उपर दीवार पर लिखा है अनुशासन ही देश को महान बनाता हैं 🤣
- Primary ka master: परिषदीय विद्यालय के रखरखाव के लिए आया रुपया शादी-पार्टियों में किया खर्च, शिक्षिका निलंबित
- डीएलएड स्क्रूटनी परीक्षा के लिए आवेदन आज से
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने सुरभि सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।