*मेडिकल लीव और लीव एक्सटेंशन*
*मानव सम्पदा पोर्टल पर मेडिकल लीव लेने के बाद यदि उसे बढ़ाना हो तो लीव एक्सटेंशन ऑप्शन में जाकर मेडिकल लीव रेफरेंस नम्बर भरते हैं ,तब जाकर लीव एक्सटेंशन अप्लाई होती है।*
`लीव एक्सटेंशन में किसी पर्चे की जरूरत नही होती और न ही कोई ऑप्शन आता है ,डाक्यूमेंट्स अपलोड के लिए।`
_कतिपय beo द्वारा जानकारी के अभाव में शिक्षकों की लीव एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दी जाती है यह कहकर कि उन्होंने डॉक्टर का prescription नही लगाया। यह स्थिति चिंताजनक है।_
*अतः ऐसे Beo’s विभागीय व्यवस्था के अनुरूप एक्सटेंशन approve करे।।*
*EXCLISIVE POST👆*