● अंशधारकों को अधिक पेंशन पाने के लिए मिल सकती है इजाजत
नई दिल्ली, श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में सुधार करने पर विचार कर रहा है।
फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत, ईपीएफ खाते में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।
एक सूत्र ने कहा कि यदि सदस्य अपने ईपीएस-95 खाते में अधिक योगदान करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। मंत्रालय अधिक योगदान के विकल्पों पर विचार कर रहा है।