नई दिल्ली। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नोटिस सदन के 72 साल के इतिहास में पहली बार हुई घटना है। विपक्ष की ओर से कहा गया कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संस्था और आसन के संरक्षण के लिए लाया जा रहा है। हालांकि, लोकसभा में तीन बार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
पहली बार 18 दिसंबर, 1954 को जीवी मावलंकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को सोशलिस्ट पार्टी के सांसद विघ्नेश्वर मिश्र लेकर आए थे और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था। दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव जाने-माने सोशलिस्ट मधु लिमये 24 नवंबर, 1966 को सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ लाए। यह प्रस्ताव भी खारिज हो गया। इसके समर्थन में 50 सदस्य भी नहीं जुटे.