लखनऊ। राज्य सरकार ने नगर निकायों और जलकल में कार्यरत ऐसे कर्मियों को जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें पेंशन की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में आदेश जारी किय है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया है। शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है। निकायों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर निकाय कर्मी लगातार प्रत्यावेदन दे रहे थे। इसके आधार पर निकाय कर्मियों को भी यह लाभ देने का फैसला किया गया है।
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