पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने साफ किया है कि 25 लाख रुपए की नई ग्रेच्युटी सीमा सिर्फ उन सरकारी सिविल कर्मचारियों पर लागू होगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम 2021 के दायरे में आते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक, यह बढ़ी हुई सीमा सरकारी कंपनियों, बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआई, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और सोसाइटी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इन कर्मचारियों को उनकी अपनी सेवा शतों और पेंशन नियमों के हिसाब से ही ग्रेच्युटी मिलेगी। केंद्र ने 30 मई, 2024 को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी थी। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी, 2024 से लागू मानी गई है और यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है।

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