लखनऊ में धारा 144 पांच जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा लागू होने से क्रिसमस व न्यू ईयर की पार्टी पुलिस की निगहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनेगी। विधान भवन व उसके आसपास के एक किलोमीटर दायरे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दायरे में इक्का, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने व अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति न एक जगह इकट्ठा होंगे न जुलूस निकालेंगे।
- कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर-पोस्टर नहीं लगाएगा।
- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
- शादी व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग रहेंगे। कोविड हेल्प डेस्क जरूरी।