प्रदेश में संचालित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी (प्राइवेट) शैक्षिणक संस्थानों के सम्बन्ध में।
नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंधन की मनमानी
प्रदेश में संचालित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी (प्राइवेट) शैक्षिणक संस्थानों के सम्बन्ध में।
नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंधन की मनमानी
शिक्षक संघ की शिकायत पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को जारी किए निर्देश
निजी स्कूलों की मनमानी होगी बंद, नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई के निर्देश
लखनऊ। बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति में अब प्रबंधतंत्र की मनमानी नहीं चलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने सभी बीएसए को इस संबंध में नियमावली के पालन के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि गड़बड़ी करने वाले प्रबंधतंत्र पर कड़ी कार्रवाई करें।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह निर्देश शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बीएसए जिले में यह सुनिश्चित करें कि निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति के संबंध में कोई भी कार्यवाही नियमावली- 1975 व नियमावली 1978 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाए। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा के संबंध में कोई भी कार्यवाही बीएसए के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जा सकती।
शिक्षक संघ ने की थी शिकायत
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से शिकायत की थी कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाए बिना शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाती है और बिना विहित प्रक्रिया अपनाए इन शिक्षकों को संस्था से बाहर भी कर दिया जाता है। गली-मोहल्लों में चल रहे ज्यादातर निजी स्कूलों में योग्य शिक्षक भी नहीं हैं। शिक्षकों का चयन भी बगैर किसी प्रक्रिया के किया जाता है।