पूर्व बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना, जानें क्या है मामला

by Manju Maurya

शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना नहीं दी थीं, पत्रावलियों के साथ 17 को तलब किया

उन्नाव। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के परियर गांव स्थित सहायता प्राप्त स्कूल में छह साल पहले तीन शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने पूर्व बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही नियुक्ति की पत्रावलियों के साथ 17 फरवरी को तलब भी किया है।

परियर स्थित बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज में वर्ष 2016-17 में जूनियर स्तर (कक्षा एक से आठ) तक छात्रों को पढ़ाने के लिए तीन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अधिवक्ता शील सिंधु शुक्ल ने गलत तरीके से भर्ती का आरोप लगाते हुए 30 मई 2017

को तत्कालीन बीएसए दीवान सिंह से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें भर्ती शिक्षकों को चयन समिति द्वारा दिए गए अंक, चयन समिति का एजेंडा, चयनित अभ्यर्थी का अनुमोदन व चयन प्रक्रिया संबंधी प्रपत्रों समेत सात बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तत्कालीन बीएसए ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व बीएसए पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उस समय हुई नियुक्ति की पत्रावली के साथ 17 फरवरी को तलब किया है।

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