प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को दो सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रोबिन अग्रवाल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
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