प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि वर्तमान में स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जिला मऊ की शिक्षिका द्रौपदी देवी की याचिका पर दिया है।
- हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में तीन सॉल्वर समेत चार दबोचे
- जेईई-मेन अप्रैल सत्र परीक्षाएं दो से
- लखनऊ समेत 37 जिलों में सर्किल रेट बढ़ेंगे
- शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला गरमाया
- Up board: 19 से यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन