♦️Status quo का आदेश पारित हुआ है।
♦️अबसे अग्रिम आदेश तक कोई भी विद्यालय मर्ज नहीं किया जायेगा।
♦️जिन विद्यालय के मर्जर आदेश हो चुके हैं लेकिन जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं वो अपने पुराने स्थान पर ही चलते रहेंगे।
♦️सरकार को काउंटर दाखिल करना है, उसके बाद बच्चों के अधिवक्ता अपना उत्तर लगाएंगे। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
♦️बच्चों और शिक्षकों के लिए ये अत्यंत राहत भरी खबर है।
धन्यवाद।
*टीम एल पी मिश्रा*

किसी मुकदमे में “स्टेटस को” (Status Quo) का मतलब होता है वर्तमान स्थिति या मौजूदा हालत को बनाए रखना। यह एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग अक्सर अदालतों में किया जाता है।
स्टेटस को का उद्देश्य होता है कि जब तक मुकदमा का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि पक्षकारों को वर्तमान स्थिति को बनाए रखना होता है और कोई भी कार्रवाई नहीं करनी होती है जो स्थिति को बदल सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि दो पक्षों के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो अदालत स्टेटस को का आदेश दे सकती है कि जब तक मुकदमा का फैसला नहीं आ जाता, तब तक संपत्ति की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए।
स्टेटस को का उद्देश्य होता है कि:
- वर्तमान स्थिति को बनाए रखना
- स्थिति में बदलाव को रोकना
- पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना
- मुकदमे के फैसले तक स्थिति को स्थिर रखना
यह एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा है जो अदालतों में अक्सर उपयोग की जाती है।