Home PRIMARY KA MASTER स्वैच्छिक ट्रांसफर/ समायोजन लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के संबंध में बीएसए बरेली का आदेश जारी

स्वैच्छिक ट्रांसफर/ समायोजन लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के संबंध में बीएसए बरेली का आदेश जारी

by Manju Maurya

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक व०स० / अन्तः जन0/3892-सी/2025-26 दिनांक 01.07.2025 का सन्दर्भग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-68-5099/138/2023-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) 1/971264/2025, दिनांक 23 मई 2025 तथा परिषद के पत्र संख्या- वे०शि०प० / 6357-6437/2024-25 दिनांक 16.06. 2025 के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित के दृष्टिगत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान-मानकों के आधार पर इस हेतु निर्दिष्ट वेवसाइट पर शिक्षकों द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा स्वेच्छा से दिये गये विद्यालयों के विकल्प की वरीयताक्रम में स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के निर्देश दिये गये, परन्तु आप द्वारा स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को अद्यतन कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है।

उक्तानुक्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० महोदया द्वारा अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन सत्र 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा स्वेच्छा से दिये गये विद्यालयों के विकल्प की वरीयताक्रम में स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से शत्-प्रतिशत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन सत्र 2025-26 में स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराते हुये मानव सम्पदा पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से उनकी मानव सम्पदा आई०डी० स्थानान्तरित विकास क्षेत्र / विद्यालय में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर अनियमितता /लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

साथ ही ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनके द्वारा अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के फलस्वरूप कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, का शासन/विभागीय निर्देशों एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर स्वेच्छाचारिता एवं हठधर्मिता किये जाने के दृष्टिगत उनका वेतन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध किया जाता है।

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