Home News न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू: केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, 40 करोड़ कर्मचारियों को लाभ

न्यूनतम वेतन की गारंटी लागू: केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून अधिसूचित किए, 40 करोड़ कर्मचारियों को लाभ

by Manju Maurya

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए श्रम कानून लागू कर दिए। इन नए नियमों में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, नौकरी के एक वर्ष बाद ही ग्रैच्युटी का लाभ, महिला कामगारों के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं।

सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया है। इन सुधारों के तहत 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि-पाली में काम करने की सुविधा, 40 साल से अधिक उम्र के कामगारों के लिए सालाना नि:शुल्क चिकित्सा जांच, देशभर में ईएसआईसी कवरेज और एक ही रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम शामिल हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य काे नई रफ्तार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। ये सुधार केवल साधारण परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम हैं। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति देंगे।

ऐतिहासिक निर्णय: केंद्रीय मंत्री मांडविया ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा, चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं। ये चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 हैं। ये नई संहिताएं दशकों पुराने श्रम नियमों को आसान बनाती हैं, श्रमिक कल्याण, सुरक्षा मानकों को मजबूत करती हैं।

एक वर्ष बाद ग्रैच्युटी का लाभ मिल सकेगा

नई संहिता में कर्मचारियों को एक वर्ष की नौकरी के बाद ही ग्रैच्युटी का लाभ मिल सकेगा। अब तक पांच वर्ष की नौकरी पूरी होने पर ही कर्मचारियों को यह फायदा मिल पाता था। ग्रैच्युटी किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली एकमुश्त राशि होती है।

पहली बार गिग वर्कर, एग्रीगेटर्स परिभाषित किए

इस कानून में पहली बार गिग वर्करों (जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले) तथा एग्रीगेटर्स को परिभाषित किया गया है। पौधरोपण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, स्टंट करने वाले अब पूर्ण लाभों के हकदार होंगे।

महिला कर्मचारी

बराबर वेतन, परिवार की परिभाषा बढ़ाना, सुरक्षा नियमों के साथ नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी

गिग वर्कर

पहली बार कानूनी पहचान, एग्रीगेटर अपने वेलफेयर फंड में टर्नओवर का एक से दो फीसदी हिस्सा देंगे

युवा

शोषण रोकने के लिए जरूरी न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और छुट्टी के दौरान वेतन

आईटी कर्मचारी

हर महीने की सात तारीख तक सैलरी जरूर मिलना। शिकायत का समाधान, बराबर वेतन और महिलाओं के लिए नाइट-शिफ्ट के मौके

तय अवधि वाले कर्मचारी

स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले सभी फायदों का हक, जिसमें एक साल बाद ग्रेच्युटी भी शामिल है

बदलावों से राेजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे

श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम संहिता लागू होने से आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधारों को गति मिलेगी। यह बदलाव रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। इनका मकसद एक सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत उद्योग बनाना है। भारत के कई श्रम कानून आजादी से पहले और शुरुआती दौर में बनाए गए थे।

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