लखनऊ। मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान का काम पुलिस कर्मी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर उपचुनाव ने से संबंधित सभी पुलिस आयुक्तों व अधीक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि सपा ने मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम ही करती है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल
नहीं करता है।
पुलिस का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति- व्यवस्था स्थापित करना है। आयोग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बूथ पर किसी तरह की अव्यवस्था न होने पाए। इसी तरह हैंडबुक फॉर रिटर्निग ऑफिसर – 2023 में महिला व पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाए। सपा ने मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाकर जांच करने का आरोप लगाया था।