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अनिवार्यता
लखनऊ, । नगर पंचायतों में तैनात अधिशासी अधिकारियों की भर्ती में कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होने की वजह से स्थायीकरण का मामला लटकने लगा है। नगरीय निकाय निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अधिशासी अधिकारियों के पद पर नियुक्त कार्मिकों का स्थायीकरण तभी किया जाएगा, जब वे डोएक सोसायटी से प्राप्त ‘ओ’ लेवल का डिप्लोमा प्रस्तुत करेंगे। निदेशालय ने इस संबंध में पत्र भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पूर्व चयन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति तो प्रदान कर दी गई थी, लेकिन उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया ‘ओ’ लेवल डिप्लोमा की अनिवार्यता के कारण अटकी हुई है।
सरकार ने सभी विभागों को उनके यहां स्थायीकरण व प्रमोशन मानव संपदा पोर्टल से करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति के लिए इसमें सभी तरह के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
स्थानीय निकाय निदेशालय ने पत्र लिखकर मांगा प्रमाण पत्र
चयन के बाद नियुक्ति तो मिली पर स्थायीकरण अटका
पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने के हैं निर्देश
है। इसके बिना यह स्वीकार नहीं करेगा।
इसके चलते ही नगर पंचायतों में तैनात अधिशासी अधिकारियों के स्थायीकरण का मामला लटक गया है। अभी तक प्रमोशन की प्रक्रिया मैनुअल होती थी, इस कारण एक-दो प्रमाणपत्र कम होने पर भी पदोन्नति मिल जाती थी, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर जब तक सारे कागज अपलोड नहीं हो जाते हैं तब तक प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ती है।
बहुत सारे अधिशासी अधिकारियों के ‘ओ’ स्तर का डिप्लोमा प्रमाण पत्र निदेशालय में नहीं हैं। अपर निदेशक नगरीय निकाय ऋतु सुहास ने अधिशासी अधिकारियों को ‘ओ’ स्तर का डिप्लोमा प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि स्थाईकरण और ज्येष्ठता सूची बनाई जा सके।