लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को प्रस्तावित है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि इस सुनवाई से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले का जल्द निस्तारण का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मानते हुए 13 अगस्त 2024 को इस भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी थी। साथ ही भर्ती की पूरी लिस्ट मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए तीन माह के अंदर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया था। किंतु इसे इसे 24 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तबसे लगातार इस पर डेट पर डेट मिल रही है।

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