लखनऊ। बुजुर्ग माता-पिता का ख्याल न रखने वाली संतान संपत्ति से बेदखल हो सकती है। इसके लिए उप्र. माता-पिता भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। 19 शहरों में पीएमई ई बस सेवा शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में माता-पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन के लिए बिंदु 22 पर कुछ और उप नियम जोड़े जाएंगे। इसके तहत एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्युनल को यह अधिकार होगा कि वह माता-पिता का ध्यान न रखने वाले बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर सकें। इस फैसले को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की होगी, जिसमें पुलिस भी मदद करेगी। फैसले के खिलाफ अपील डीएम की अध्यक्षता में गठित अधिकरण में की जा सकेगी.
सरकार 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है। ये बसें पीएम ई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित सीएम ग्रिड योजना के नाम से नई योजना को भी मंजूरी दी जा सकती है।
सहकारी गन्ना समितियों और धान-गेहूं खरीद के लिए सहकारी समितियों को सरकारी बैंक गारंटी के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों के विकास तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।