प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह को नोटिस जारी किया है लेकिन उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें तलब कर आरोप तय किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश यादव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार याची को अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद मांगे गए जिले अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं दी गई। उसे कासगंज भेज दिया गया जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद्द कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन सप्ताह में नियुक्ति का निर्देश दिया।इस आदेश की अवहेलना करने पर यह याचिका की गई है।
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