Home News फर्जी निवेश में फंसे हैं तो ‘सचेत’ पर करें शिकायत, धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ नए पोर्टल की शुरुआत

फर्जी निवेश में फंसे हैं तो ‘सचेत’ पर करें शिकायत, धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ नए पोर्टल की शुरुआत

by Manju Maurya

डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सचेत पोर्टल नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा दी है, जहां कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी वाले मामलों की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकता है।

पोर्टल का उद्देश्य लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं, अवैध चिट फंड, अनधिकृत वित्तीय कंपनियों और धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक करना और शिकायतों का समाधान तेजी से करना है। शिकायत दर्ज होने पर इसे तुरंत संबंधित विभाग या नियामक संस्था को भेज दिया जाता है। इनमें सेबी, इरडा, राष्ट्रीय आवास बैंक, पीएफआरडीए, राज्य सरकारें और पुलिस विभाग शामिल हैं।

शिकायत के सभी लिंक एक जगह: इस पोर्टल पर सभी प्रमुख वित्तीय शिकायत प्लेटफॉर्म के लिंक एक ही जगह उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरण के लिए, साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर शिकायत सीधे राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, आप तत्काल सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।

अगर शिकायत म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर या निवेश योजना से जुड़ी हो, तो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर जाकर दर्ज की जा सकती है। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें इरडा द्वारा देखी जाती हैं, जबकि पेंशन योजनाओं की शिकायतें पीएफआरडीए के पास भेजी जाती हैं।

शिकायत की प्रक्रिया काफी सरल

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है। वेबसाइट पर जाकर ‘शिकायत दर्ज करनी है’ टैब पर क्लिक करें। इसके बाद कंपनी का नाम, स्कीम की जानकारी, आपकी समस्या का विवरण और मोबाइल नंबर भरना होता है। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक संदर्भ संख्या दी जाती है।

यहां भी कर सकते हैं शिकायत

सचेत पोर्टल की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आपको यह पता नहीं कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर के अधीन आती है, तो ‘नियामक की जानकारी नहीं’ विकल्प पर क्लिक करके सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की टीम आपकी शिकायत सही विभाग तक पहुंचा देती है और आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है।

अरगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल और दूरसंचार विभाग का चक्षु पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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